पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया
पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल एवं 10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया Badwani: प्रधान एवं सत्र न्यायाधीष जिला बडवानी श्री महेंद्र कुमार जैन द्वारा आरोपी दीना उर्फ दिनेश पिता छगन तरोले निवासी ग्राम कामोदवाड़ा थाना नांगलवाडी को धारा 304 भाग एक भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन और पढ़े
165 total views











