Ratlam:जिले में नलकूप बोरवेल खुले नहीं रखे जाएंगे अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई
जिले में नलकूप बोरवेल खुले नहीं रखे जाएंगे अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई धारा 144 के तहत आदेश जारी रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भास्कर लाक्षाकार द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत जिले में कोई भी संस्था या व्यक्ति नलकूपों, बोरवेल को खुला नहीं रखेगा अन्यथा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश जिले में आमजन की सुरक्षा एवं कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित होने से रोकने हेतु तत्काल … Ratlam:जिले में नलकूप बोरवेल खुले नहीं रखे जाएंगे अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई को पढ़ना जारी रखें
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