Ratlam: जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित
नरवाई जलाना प्रतिबंधित, धारा 144 के तहत आदेश जारी रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। उक्त आदेश जिले में लोक प्रशांति कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, किसी भी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के उद्देश्य से आगामी दो माह की अवधि हेतु जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है … Ratlam: जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित को पढ़ना जारी रखें
एम्बेड करने के लिए यह यूआरएल अपनी वर्डप्रेस साइट में कॉपी और पेस्ट करें
एम्बेड करने के लिए यह कोड अपनी साइट में कॉपी और पेस्ट करें