Ratlam: पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू, अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप, बोरवेल खनन प्रतिबंधित
Ratlam: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने मनुष्यों तथा मवेशियों के हित में पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिले के विकासखंड आलोट, जावरा, पिपलोदा, रतलाम में पूर्व से लागू आदेश को यथावत रखते हुए आगामी आदेश तक तथा विकासखंड सैलाना तथा बाजना को 15 जुलाई 2025 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक पेयजल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। इस घोषणा के फलस्वरुप अधिनियम के समस्त उपबंध जिले के सभी विकासखंडो में लागू होंगे। जारी किए गए आदेश के अनुसार जिले के और पढ़े
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