होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य
Last Updated: रविवार,
मई 11, 2025
8:42 अपराह्न
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी Ratlam: होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों एवं काम करने वाले मजदूरों की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गंभीर अपराधों की समीक्षा करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश घटनाओं में अभियुक्त किरायेदार, नौकर के रूप में निवासरत थे अथवा होटल, धर्मशाला आदि में अस्थाई रूप से रूककर और पढ़े
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