मध्यप्रदेश के 3 जिलों में दुकान खोलने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, मंत्री का आदेश –
Last Updated: मई 30, 2021 " 11:21 अपराह्न"
भोपाल| मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने आदेश जारी किया है कि शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर, तीनों जिलों में जिस दुकानदार ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उसे दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बिना वैक्सीनेशन दुकान खोलने वालों पर लगाया जाएगा फाइन-
कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं।
जिस पंचायत में 5 से ज्यादा पॉजिटिव वह पंचायत लॉकडाउन होगी-
खाद्य मंत्री श्री सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन में शिथिलता नहीं दी जाए। अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गएदिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।