Ratlam: ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पट्टे वितरण की शिकायत, सीडी जांच के लिए लोकायुक्त को भेजी गई, अवैध पट्टे निरस्त होंगे

  
Last Updated:  फ़रवरी 21, 2025 " 07:18 अपराह्न"

ग्राम पंचायत भैसाना में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पट्टे वितरण की शिकायत

सीडी जांच के लिए लोकायुक्त को भेजी गई, अवैध पट्टे निरस्त होंगे

Ratlam: रतलाम जिले की ग्राम पंचायत भैसाना में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पट्टा वितरण करने तथा उसके एवज में रिश्वत प्राप्त करने की शिकायत के प्रकरण में जिला पंचायत द्वारा ऑडियो/वीडियों सीडियां फोरेंसिक जांच के लिए लोकायुक्त उज्जैन को प्रेषित की गई है। लोकायुक्त द्वारा सीडीओ की सत्यता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत भैंसाना की सरपंच श्रीमती पूजा पासी के विरुद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में एसडीएम जावरा को निर्देशित किया गया है कि शासकीय भूमि पर अवैध पट्टे निरस्तीकरण की कार्रवाई करें, शासकीय भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराए।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शृंगार श्रीवास्तव ने बताया है कि ग्राम पंचायत भैसाना के उपसरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव के विरुद्ध पंचायत की शासकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पट्टे वितरित करने तथा उसके एवज में रिश्वत प्राप्त करने संबंधी दो ऑडियो वीडियो सीडी प्रस्तुत करते हुए शिकायत की गई है। प्रकरण के अंतर्गत भ्रष्टाचार किया गया है अथवा नहीं, तथ्य की सत्यता की जांच के लिए लोकायुक्त से जांच होना आवश्यक है यदि सीडीया सत्य है तो प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधान आकर्षित होंगे। अतः सीडी या लोकायुक्त उज्जैन को प्रेषित की गई है शिकायत के अन्य बिंदुओं पर सरपंच सचिव को चेतावनी जारी करते हुए सचेत किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की पूनरावृत्ति क्षम्य नहीं होगी। लोकायुक्त द्वारा सीडीओ की सत्यता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पृथक से सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रकरण में लेखा अधिकारी जिला पंचायत को आदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायत भैंसाना की भवन निर्माण अनुज्ञा पंजी का पंचायत दर्पण पोर्टल से मिलान करें अन्य खातों की भी जांच करें प्रथम दृष्टया यदि राशि का दुरुपयोग पाया जाएगा तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत जांच पूर्ण कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।

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