शहरी क्षेत्र झाबुआ में ट्रक/भारवाहक वाहनों के प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिबन्धित किया
शहरी क्षेत्र झाबुआ में ट्रक/भारवाहक वाहनों के प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिबन्धित किया Jhabua: प्रतिबंधित मार्ग पर प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा झाबुआ (स्पष्ट ख़बर)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ चंदरसिंह सोलंकी ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 और पढ़े
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