पंचायत चुनाव: चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें :सुप्रीम कोर्ट

  
Last Updated:  दिसम्बर 17, 2021 " 03:57 अपराह्न"

भोपाल।  मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर आज बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 दिसंबर 2021 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई और पंचायत चुनाव पर स्‍टे लगा दिया है। मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि OBC आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 दिसम्बर को मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए..।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है और ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है।

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