Ratlam:पॉलीथीन निर्माण की 2 फेक्ट्रीयों पर म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड व नगर निगम ने की कार्यवाही

  
Last Updated:  जनवरी 14, 2025 " 10:03 अपराह्न"

11 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त कर किया 40-40 हजार का किया जुर्माना

रतलाम। मेहता प्लॉस्टिक दिलीप नगर व आतुर माहेश्वरी करमदी रोड़ की पॉलीथीन निर्माण फेक्ट्री पर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार मध्यप्रदेष प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड व निगम अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए अमानक पॉलीथीन जब्त कर जुर्माने की कार्यवाही की।

निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी देवेन्द्र सोलंकी, झोन प्रभारी तरूण राठौड व आशीष चौहान ने फेक्ट्री पंहूचकर निर्मित पॉलीथीन की जांच की जांच उपरांत पॉलीथीन अमानक पाये जाने पर मेहता प्लॉस्टिक दिलीप नगर से 8 क्विंटल व आतुर माहेश्वरी की फेक्ट्री से 4 क्विंटल अमानक पॉलीथीन जब्त की साथ ही संबंधितों पर 40-40 हजार की राशि का जुर्माना किया। शासन द्वारा 120 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का निर्माण व उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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