शराब पीकर वाहन चलाने पर 17000 हजार रुपये का न्यायालय द्वारा किया गया अर्थदंड

  
Last Updated:  फ़रवरी 18, 2025 " 06:28 अपराह्न"

पुलिस थाना भारी कल्याणपुरा द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही

Jhabua news:पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ प्रद्म विलोचन शुक्ल के द्वारा जिले में हो रहे वाहन दुर्घटनाओं
को रोकने हेतु एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालें व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके पालन में अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद कमलेश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कल्याणपुरा (Kalyanpura) निर्भय सिंह भूरिया व उनकी टीम सउनि चंदरलाल सोलंकी, प्र आर. हिम्मत सिंह, आर. महेश महेश , आर. 408 देवा मोहिनया द्वारा वाहन
चेकिंग के दौरान शराब पीकर मोटर साईकल MP-45-ZG- 0987 के चालक संजय पिता बुचा बारिया निवासी ग्राम रंगपुरा का मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,139/192,146/196, 3/181, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान बनाया जा कर इस्तगासा 01/2025 का
तैयार कर न्यायालय जे.एम.एफ.सी. प्रथम श्रेणी श्री बलराम मीणा के न्यायालय
झाबुआ में प्रस्तुत गया था। न्यायालय सुनवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक संजय बारिया निवासी रंगपुरा थाना कोतवाली झाबुआ को 17,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने पर पुलिस अधीक्षक म
द्वारा पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है ।

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