रतलाम/समय सीमा में कार्य नहीं करने पर 7 लापरवाह ग्राम पंचायत सचिव दंडित

  
Last Updated:  अगस्त 27, 2026 " 08:30 अपराह्न"

Ratlam:लोक सेवा आवेदन समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर हुई कार्रवाई, सेवा अभिलेख में दर्ज होगा दंड

रतलाम अगस्त(स्पष्ट खबर)। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर जिले में दो ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

डीपीओ योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत बाजना की ग्राम पंचायत गडीगमना, ग्राम पंचायत रायपाडा ग्राम पंचायत झरन्‍या, ग्राम पंचायत खेरदा एवं जनपद पंचायत जावरा के ग्राम पंचायत शक्‍करखेडी, ग्राम पंचायत हाट पिपलीया तथा जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत नेगड्डा के सचिवों द्वारा लोक सेवा के आवेदन निर्धारित समय सीमा में निराकृत नहीं किए गए। समय सीमा बाह्य होने पर जिला योजना अधिकारी द्वारा संबंधित दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को दंडित किया गया है।

जिला योजना अधिकारी द्वारा जारी दंड आदेश का उल्लेख संबंधित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में भी किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शासन की सेवाओं का लाभ आमजन को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

जनता को समय पर शासकीय सेवाओं का लाभ नहीं देने तथा कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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