Ratlam: दल ने एक बाल श्रमिक मुक्त कराया गया

  
Last Updated:  अगस्त 14, 2024 " 11:25 अपराह्न"

Ratlam: दल ने एक बाल श्रमिक मुक्त कराया गया

टास्क फोर्स के द्वारा 01 अगस्त से 31 अगस्त तक बाल एवं किशोर श्रम विमुक्ति एवं पुनर्वास अभियान

रतलाम। जिला टास्क फोर्स के द्वारा 01 अगस्त से 31 अगस्त तक बाल एवं किशोर श्रम विमुक्ति एवं पुनर्वास अभियान अंतर्गत चलाया जा रहा है। अभियान अंतर्गत 14 अगस्त को पावरहाउस रोड, सब्जी मंडी, मुख्य डाकघर क्षेत्र में श्रम विभाग, चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम के द्वारा प्रचार प्रसार एवं समझाइश कार्य किया गया। चौमुखीपूल क्षेत्र से 01 बाल श्रमिक विमुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर बाल गृह भेजा गया। नियोजक के विरुद्ध बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिका का किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित होना प्रतिबंधित है तथा 14 से 18 वर्ष के कुमार श्रमिकों का खतरनाक श्रेणी के संस्थानों में कार्य करना प्रतिबंधित है। यदि किसी संस्थान में बाल/कुमार श्रमिक पाया जाता है, तो बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत नियोजक को 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या रुपए 20 हजार रुपया से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।

कार्यवाई करने वाले दल में श्रम निरीक्षक निशा गणावा, श्रम निरीक्षक नलिनी कटारा, चाइल्ड लाइन से लक्षिका राठौर, तारा सिसोदिया, संजय राठौर जवान चीता फोर्स शामिल रहें।

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