जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित –

  
Last Updated:  जुलाई 7, 2020 " 09:40 अपराह्न"

रतलाम: 07 जुलाई 2020(स्पष्ट खबर)|
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित एवं लोक शांति के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है। आदेश के अंतर्गत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली पोस्ट, फोटो, संदेश, सांप्रदायिक संदेश की फॉरवर्डिंग एवं कमेंट्स, टि्वटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित की गई है। आदेश का उल्लंघन धारा 186 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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