कलेक्टर श्री पुष्प ने सनशाईन हाईटेक कम्‍पनी के विरूद्ध सम्‍पत्ति कुर्क करने के लिए आदेश किया पारित

  
Last Updated:  फ़रवरी 16, 2021 " 12:21 पूर्वाह्न"

मंदसौर| मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्री सनशाईन हाईटेक इन्‍फ्राकोन लिमिटेड कम्‍पनी में आरडी प्लान एवं एफडी प्लान में लोगों से रूपये निवेश करवाकर दोगुना ब्याज भुगतान करने का लालच देकर 2,98,00,271/- (दो करोड अट्ठानवे लाख दो सो इकहत्‍तर) की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में वित्‍तीय स्‍थापना सनशाईन हाईटेक इन्‍फ्राकोन लिमिटेड कम्‍पनी पर लगभग 30 करोड़ रुपयों की अचल संपतियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
    पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर के प्रतिवेदन से यह समाधान हो गया है कि वित्तीय स्थापना श्री सनशाईन हाईटेक इन्‍फ्राकोन लिमिटेड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी कर निक्षेपकों के 2,98,00,271/- रूपयों के निक्षेप का गबन किया गया है, जिसकी वापसी संभव नहीं है। वित्‍तीय स्‍थापना सनशाईन हाईटेक इन्‍फ्राकोन लिमिटेड कम्‍पनी कि समस्त संपत्ति को मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 5 व 6  के अंतर्गत कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा कुर्क करने का अन्त:कालीन आदेश पारित किया गया।

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