निजी फाइनेंस कंपनियों साख सहकारी समितियां (स्वयं -भू बैंक) 31 मई तक नहीं कर सकेगी ऋण वसूली

  
Last Updated:  मई 10, 2021 " 08:46 अपराह्न"

मन्दसौर | कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय रिचर्ज बैंक द्वारा जारी निर्देशों के पालन में जिले में स्थित विभिन्न निजी फाइनेंस कंपनियों साख सहकारी समितियों (स्वयंभू बैंक) आदि के कार्यालयों में राशि के लेन-देन हेतु अधिक संख्या में आमजन एकत्र होने तथा फाइनेंस कंपनियों एवं साख सहकारी समितियों के लोग की वसूली करने के लिए ग्रामीण झेत्रो मे जाकर भीड़ इकट्ठी होने से कोरोना वायरस अधिक संख्या में फैलने के कारण अति. जिला मजिस्ट्रेट श्री एन एस राजावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के प्रावधानों को लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्य सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त निजी फाइनेंस कंपनियों साख सहकारी समितियां (स्वयं -भू बैंक) आदि के द्वारा 31 मई 2021 तक की अवधि के लिए कर्ज की वसूली आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।जिन लोगों का कार्य, व्यवसाय कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रभावित हो रहा है, वे ऋण भुगतान के लिए समय के विस्तार / ऋण पुर्नसंरचना आदि के लिए माइको फाइनेंस कंपनी / समस्त साख सहकारी समितियाँ (स्वयंभू बैंक) आदि में आवेदन कर सकते हैं उनके आवेदनों पर इन संस्थानों द्वारा आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार विचार किया जाएगा किसी भी सूक्ष्म वित्त कंपनी या क्रेडिट सोसायटी को किसी भी वसूली में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
उक्त आदेश का उल्न करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धरा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश सर्वसाधारण आम जनता/ निजी फाइनेंस कंपनियों साख सहकारी समितियाँ स्वयं- भू बैंक को संबोधित है और चूंकि इसकी प्रत्येक वयक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उस सुनवाई संभव नहीं है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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