दीपावली पर्व हेतु अस्थाई आतिशबाजी का विक्रय करने हेतु दिशा-निर्देश जारी

  
Last Updated:  सितम्बर 24, 2021 " 04:27 अपराह्न"

उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगामी दशहरा, दीपावली पर्व 2021 के परिप्रेक्ष्य में उज्जैन शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अन्तर्गत आतिशबाजी विक्रय के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। दिशा-निर्देश अनुसार इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों की फटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नवीनीकृत की जायेगी। विस्फोटक नियम-2008 के नियम-112 के नियम (तीन) अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित एवं वैध लायसेंसों का नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत किये गये हैं। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कार्यालयीन विज्ञप्ति जारी कर वैध अस्थाई फटाका अनुज्ञप्तिधारियों से अवधि निर्धारित कर नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त कर अस्थाई अनुज्ञप्तियां नवीनीकृत करेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारियों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उज्जैन शहर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी उज्जैन, आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन, नगर पुलिस अधीक्षक उज्जैन तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थाई दुकान हेतु सुरक्षित स्थान का चयन कर कलेक्टर कार्यालय से ले-आउट स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेंगे। इसी तरह अनुभाग अन्तर्गत आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें लगाने के लिये सुरक्षित स्थान का चयन सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अस्थाई फटाका दुकान हेतु चयनित किये जाने वाले स्थान आबादी क्षेत्र से दूर शहर/नगर से बाहर और सुरक्षित स्थानों पर होने चाहिये। धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी भी प्रतिबंधित स्थल के नजदीक फटाका दुकानें नहीं लगाई जायेंगी। ले-आउट स्वीकृत करवाने की कार्यवाही 10 अक्टूबर 2021 तक अनिवार्यत: पूर्ण करना होगी।

आतिशबाजी के अस्थाई भण्डारण एवं विक्रय हेतु तैयार शेड (दुकानें) की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होगी तथा दुकानें अग्निरोधी सामग्री/लोहे की चद्दरों से निर्मित किये जायेंगे। आतिशबाजी भण्डारण-विक्रय हेतु निर्मित शेड (दुकानें) एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे। आतिशबाजी विक्रय हेतु तैयार शेड में अथवा शेडों की सुरक्षा हेतु निर्धारित दुकानों की आपसी तीन मीटर की दूरी में तेल से जलने वाले लैंपों, गैर लैंपों या खुली बत्तियों या कपड़े का उपयोग नहीं किया जायेगा। शेड में प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मापदण्डों अनुसार की जायेगी। प्रकाश व्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्णत: सुरक्षित होना चाहिये। आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्निरोधी सामग्री व तकनीकी अधिकारी की देखरेख व नियंत्रण में किया जायेगा। लकड़ी की रेक एवं कपड़े के शामियानों का उपयोग नहीं किया जायेगा। फटाका दुकानें एवं फटाका सामग्री के भण्डार गृह विस्फोटक अधिनियम/नियम के प्रावधानों अनुसार पूर्णत: सुरक्षित होने चाहिये। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। नाबालिग बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जायेगा। लायसेंस नवीनीकरण किये बिना आतिशबाजी का क्रय-विक्रय नहीं किया जायेगा। निर्मित अस्थाई दुकानों के बीच दो दुकानों की आपसी सुरक्षा हेतु निर्धारित तीन मीटर की गेप (दूरी) में आतिशबाजी का भण्डारण नहीं किया जायेगा। विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। प्रत्येक लायसेंसधारी द्वारा दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा हेतु बालू एवं पानी से भरी बाल्टियां व अन्य अग्निरोधी उपकरण रखे जायेंगे। आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर में चौबीस घंटे फायर ब्रिगेड की सुविधा सुनिश्चित की जायेगी। आतिशबाजी अग्निरोधी सामग्री से बने शेड में ही रखी जायेगी और इस तरह सुरक्षित होगी कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उस तक न पहुंच सके। कोई भी थोक या खेरची लायसेंसी शहरी/आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय नहीं करेगा। शहरी क्षेत्र में दुकान होने की स्थिति में थोक विक्रेता एक-एक सेम्पल रखकर केवल ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। आतिशबाजी का विक्रय और डिलेवरी गोडाउन से ही की जायेगी। इस दौरान अग्नि दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करना होंगे।

 458 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *