mandsaur: पंचायत सचिव को किया निलंबित, जनपद सीईओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया
Last Updated: मार्च 17, 2024 " 08:23 अपराह्न"
मंदसौर। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के पश्चात आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सम्पत्ति के विरूपण के प्रभावी रोकथाम हेतु निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने हेतु सीईओ जनपद पंचायत मंदसौर रामप्रतापसिंह पंवार को निर्देशित किया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत दलौदा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत दलौदा में दीवार लेखन, पोस्टर/पेपर्स, होर्डिंग्स, बैनर हटाये जाना नहीं पाये गये। इससे यह प्रतित होता है कि आपके क्षेत्रांर्गत सरकारी सम्पति का विरूपण सरकारी सम्पति पर सभी प्रकार के भित्ति लेखन, पोस्टर्स/पेपर्स या अन्य किसी में विरूपण, कटआउट / होर्डिंग्स, बैनर, झण्डे आदि का हटाये जाने के संबंध में आपके स्तर से कोई प्रभावी रोकथाम नही की जाकर निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का आपके दवारा पालन नहीं किया जाकर वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की जाकर अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरती गई। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना होने की दशा में इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित-
ग्राम पंचायत दलौदा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत दलौदा में भित्ति लेखन, पोस्टर्स/पेपर्स, होर्डिंग्स, बैनर हटाये जाना नही पाये गये साथ ही निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत मे सचिव अनुपस्थित पाये गये, अपने सचिवीय पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरतने पर दलोदा ग्राम पंचायत सचिव वीरेंद्र मेहरा को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। निलंबन अवधि में शासन के नियमाअनुसार इनको जीवन भत्ता प्राप्त होता रहेगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मंदसौर किया गया है।