रतलाम/बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर आदतन अपराधी नवदीप कुशवाह को जेल भेजने के आदेश

  
Last Updated:  अक्टूबर 29, 2026 " 06:50 अपराह्न"

Ratlam:सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बीएनएसएस की धारा 141(1)(ख) के तहत की कार्रवाई, आरोपी पर पूर्व में दर्ज हैं 27 अपराध

रतलाम(स्पष्ट खबर)। न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट रतलाम द्वारा क्षेत्र में शांति एवं सदाचार बनाए रखने के बंधपत्र (बाउंड ओवर) की शर्तों का उल्लंघन करने पर एक आदतन अपराधी को बंधपत्र की शेष अवधि समाप्त होने तक कारावास में निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 141(1)(ख) के तहत यह कार्रवाई करते हुए अनावेदक नवदीप पिता अमरसिंह (अमरदीप) कुशवाह (उम्र 30 वर्ष), निवासी सज्जनमील की चाल, रतलाम के विरुद्ध जेल वारंट जारी किया है।

प्रकरण के अनुसार, थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा के आधार पर न्यायालय में दर्ज प्रकरण में अनावेदक नवदीप कुशवाह से दिनांक 10 दिसंबर 2025 को एक वर्ष की अवधि तक क्षेत्र में नेकचलन, सदाचार और परिशांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का अंतिम बंधपत्र निष्पादित करवाया गया था। इसके बावजूद अनावेदक ने अपनी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हुए 26 दिसंबर 2025 को पुनः अपराध घटित कर बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया। इस पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम में आरोपी के विरुद्ध धारा 296बी, 115(2) एवं 351(3) में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा 14 जनवरी 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 141 के तहत न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत कर अनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही का अनुरोध किया गया था। न्यायालयीन सुनवाई के दौरान अनावेदक ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए निष्पादित बंधपत्र की उल्लंघन राशि 10,000 रुपये जमा करने की सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन में पाया गया कि अनावेदक नवदीप कुशवाह के विरुद्ध पूर्व में भी कुल 27 अपराध दर्ज हैं, जिनमें दोषमुक्त होने संबंधी कोई दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होने और अंतिम बंधपत्र की शर्त का उल्लंघन कर पुनः शांति भंग करने का कृत्य प्रमाणित पाए जाने पर, सिटी मजिस्ट्रेट ने दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम आदेश पारित किया।

आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायालय ने एक वर्ष की अवधि के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वारंट के अनुसार नवदीप कुशवाह को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार 9 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए जेल में सुरक्षित रखा जाना है। यदि वह पहले से कारागार में है तो उसे नियमानुसार निरुद्ध रखा जाएगा।

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