अनुपपुर: आज शाम 6 बजे से 3 मई सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू-

  
Last Updated:  अप्रैल 20, 2021 " 06:10 अपराह्न"

अनुपपुर| जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में आज से टोटल लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। टोटल लॉकडाउन का निर्णय आज यहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में प्राप्त सुझावों के बाद लिया गया। कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जाएगा।  
      कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्रमोहन ठाकुर ने म.प्र. पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 20 अपै्रल 2021 को सायं 6:00 बजे से 03 मई 2021 को प्रात: 6:00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है। 
        जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक उक्त लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू दिवसों के दौरान दो/चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। 
         उक्त लॉकडाउन के दौरान घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6:00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स/अस्पताल/टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सब्जी/फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रात: 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी/फल बेच सकेंगे। थोक सब्जी विक्रेता प्रात: 6.00 बजे से प्रात: 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। राशन/किराना तथा पेयजल दुकानों के विक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रात: 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक सामान बेंच सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स प्रात: 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सुचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे। 
         आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त पी. डी. एस. दुकानें खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से प्रात: 6:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकेंगे। जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे। समस्त मंदिर/मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णत: बंद रहेंगे। पुजारी/मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा/नमाज आदि कर सकेंगे। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णत: बंद रहेंगे।

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