मंदसौर जिले मे कोविड 19 को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडियों के संबंध में प्रतिबंधत्मक आदेश जारी
Last Updated: मई 31, 2021 " 11:15 अपराह्न"
मंदसौर|म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला मंदसौर अंतर्गत दिनांक 01 जून 2021 से व्यापार व्यवसाय चालू करने के संबंध में अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिले में स्थित समस्त कृषि उपज मण्डियों में विक्रय करने वाले वाले कृषकों की उपज की निलामी का कार्य भी 01 जून 2021 से प्रारंभ होगा। वर्तमान में जारी कोरोना महामारी (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं संक्रमण से बचाव हेतु तथा आम जन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उजप मण्डियों के संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री एन.एस. राजावत ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के प्रावधानों को लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये। जिला मंदसौर स्थित समस्त कृषि उपज मण्डियो में अपनी उपज (जिंस) का विक्रय करने हेतु आने वाले कृषक एवं वाहन चालक एवं उपज का मालिक एक कृषक सम्मिलित है, मण्डी में प्रवेश कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मण्डी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मण्डियों में उपज विक्रय करने हेतु आने वाले वाहन चालक एवं कृषक खाने-पीने हेतु साधन अपने साथ लेकर आयेंगे। मण्डियों में आने वाले कृषक / वाहन चालक/ तथा मण्डियों के कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति मण्डी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मण्डियो में आने वाले कृषक, वाहन चालक मण्डी के कर्मचारी व्यापारी आदि सभी हाथ धोने हेतु साबुन एवं सेनेटाईजर साथ में रखेंगे तथा समय-समय पर अंतराल के पश्चात अपने स्वयं को सेनेटाईजर करेंगे. फेस मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे। मण्डियों में बहुत से व्यक्ति बिना किसी कार्य के या उपज के भाव देखने के लिए आते हैं, ऐसे लोगों का मण्डी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मण्डियो में उपज (जिस) के विक्रय /निलामी हेतु मण्डियाँ द्वारा उपज / जिस अनुसार अथवा पंचायतवार क्लस्टर के मान से दिन निर्धारित किए गए हैं, उस अनुसार उपज विक्रय हेतु आने के लिए मण्डी क्षेत्र में मण्डियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। मण्डियों के अधिकारी/कर्मचारी हम्माल तुलावटी व्यापारी आदि सभी अपना अपना परिचयपत्र साथ में रखें जिसे अपने कमीज के उपर पिन से लगावें या गले में पहन कर रखें तथा फेस मास्क अनिवार्य रूप से लगाकर रखें। मण्डी से संबंधित व्यापारी, मण्डी स्टाफ, हम्माल, तुलावटी आदि के अलावा अन्य व्यक्तियों का मण्डियों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश सर्वसाधारण जनता कृषक / व्यापारी/मण्डी के कर्मचारी आदि को संबोधित है और चूँकि इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।