गौवंश का अवैध रूप से वध हेतु परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल मानत निरस्त कर भेजा जेल

  
Last Updated:  जुलाई 12, 2021 " 05:49 अपराह्न"

बड़वानी | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री विशाल खाडे  द्वारा आरोपी द्वारा अवैध रूप से वध हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण नानुराम पिता मेघवाल जिला षाजापुर व मनोज पिता लक्ष्मीनारायण निवासी जिला मंदसौर को धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया जिला बड़वानी द्वारा की गई।
       अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 14 मार्च 2021 को भ्रमण करते समय थाना निवाली के पुलिस अधिकारीयों को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रंमाक आर.जे. 04 जे.सी. 3213 में मवेशी भरकर कोइ व्यक्ति वध हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस फोर्स ने बस स्टेंड के पास नाका बंदी की। कुछ देर बाद  ट्रक क्रमांक आर.जे. 04 जे.सी. 3213 का आते दिखा। ट्रक को रोक कर चेक करने पर गौवंश को निर्दयतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक, कू्ररतापूर्वक अमानवीय तरीके से पैरो व मुँह बांधकर ठूस-ठूस कर भरा होना पाया। जिन्हे वध हेतु महाराष्ट्र तरफ उक्त ट्रक में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना निवाली में गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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