जमीन के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

  
Last Updated:  अगस्त 11, 2021 " 12:35 पूर्वाह्न"

ad

जमीन के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

अलिराजपुर | सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र मण्डोड़ ने बताया कि घटना दिनांक-25.08.2020 ग्राम उण्डारी स्कूल तालाब फलिया की हैं, फरियादी कि छोटी बहन गनीबाई ने उसकी राजी मर्जी से माण्डवगढ़ में शादी कर ली जिसके खान पान के कार्यक्रम मैं फरियादी ने गांव वालों को बकरा खाने के लिए बुलाया था। फरियादी के मामा खेमा पिता धना भुरिया भील को भी बकरा खाने के लिए बुलाया था। बकरा खाने के लिए पंगत बैठी थी, तभी इन्दरसिंह पिता जोहरसिंह अजनार भील नि. उण्डारी तालाब फलिया का आया और बकरा काटने वाले फालिये को उठाकर फरियादी के मामा खेमा की ओर गया और गालिया देने लगा और कहा कि तेरे को जमीन बहुत चाहिए, तु हमको कई साल से जमीन के लिये कोर्ट के चक्कर लगवा रहा हैं, फरियादी के मामा खेमा को जान से मारने की नियत से बकरा काटने वाले फालिये से वार किया जिससे दाएं कान से लेकर आधा सिर कट गया और फिर फालिया बांये तरफ से मारा तो बांये तरफ का कान और आधा सिर कट गया जिससे फरियादी के मामा खेमा की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। फरियादी के बताये अनुसार आरोपी इंदरसिंह के विरूद्ध थाना जोबट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध में अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् माननीय न्यायालय जोबट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय जोबट द्वारा प्रकरण में विचारण के पश्चात् अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपी इंदरसिंह पिता जोहरसिंह भील को आजीवन कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राषि अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का निर्णय दिया गया। अभियोजन की ओर प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र मण्डोड़ द्वारा किया गया।

विज्ञापन

ad
ad
ad
ad

 403 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *