Ujjain:हरिहर मिलन समारोह के दौरान आतिशबाजी और हिंगोट के उपयोग पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंध

  
Last Updated:  नवम्बर 23, 2023 " 06:07 अपराह्न"

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी 25 नवम्बर शनिवार को होने वाले हरिहर मिलन समारोह के दौरान भगवान महाकालेश्वर की सवारी में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत आतिशबाजी और हिंगोट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा हरिहर मिलन समारोह के दौरान इस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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