लापरवाहीपूर्वक मोटर साइकल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को 1 साल की जेल एवं 500 जुर्माने से दण्डित किया गया

  
Last Updated:  जनवरी 4, 2024 " 08:46 अपराह्न"

बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी शिवराम पिता जुवानसिंह निवासी होलगांव को धारा 304ए भादवि मे 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये एवं धारा 3/181, 146/196 मो.व्ही.एक्ट में 200 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमति शीला अलावा द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 28 अगस्त 2018 को फरियादी सोकारिया के पिता डेमा निवासी हरिकाय फरियादी के पुराने मकान से रोड़ पर पैदल-पैदल नये मकान पर आ रहा था। तभी पिछे से मोटर साइकल का चालक शिवराम पिता जुवानसिहं नि. होलगाँन ने फदिरयादी के पिता को पिछे से टक्कर मार दिया जिससे फरियादी के पिता डेमा को सिर में पिछे की तरफ तथा दाहिने आँख के ऊपर व कान के पास तथा दाहिना पैर में तथा दोनो घुटने में चौट आई है। फरियादी के पिता को 108 द्वारा सिलावद अस्पताल लाया गया था। जिसे ईलाज करने के बाद जिला अस्पताल बडवानी रवाना किया गया। जिला अस्पताल बडवानी में ईलाज करने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना सिलावद पर दर्ज करवायी। आरोपी चालक का कृत्य धारा 304ए भा.दं.सं. का पाये जाने से उसके विरूद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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