रतलाम। दिनांक 27-3-2024 को फरीयादीया निवासी परवलिया द्वारा उसके पिता रितेश चौहान द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने के लिये जबरन दवाव बनाने के सम्बन्ध में सुचना दी गई एवं दिनांक 28/3/2024 को आवेदक आदित्य चौहान निवासी हनुमंतिया के द्वारा ग्राम परवलिया की रहने वाली अनावेदक रितेश चौहान की बालिका को भगाकर शादी करने के विरोध में बाछडा समाज के पंच रितेश चौहान, इंदर सिंह चौहान, भगतराम चौहान निवासी परवलिया एवं बाबु पिता गँवरलाल माली निवासी बर्डिया द्वारा बैठक आयोजित कर सामजिक कुरीति अनुसार बकरा काट कर आदित्य के परिवार एवं ग्राम हनुमंतिया के बाछड़ा सामाज के लोगो को समाज से बहिष्कृत कर सामाजिक दवाब डालकर आवेदक आदित्य के परिवार से 3 से 4 लाख रुपये की अवैध मांग करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट की गई । जिस पर थाना रिंगनोद पर पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 108/24 धारा 323 भादवि एवं धारा 5(1) (डी) अनैतिक देह व्यापार अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 111/24 धारा धारा-327,506,34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त अपराधो की गंभीरता पर पुलिस अधीक्षक राहुल लोढा के निर्देशन में आरोपीगणो का शीघ्र गिरफ्तार किये जाने हेतु निर्देश दिये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा सर एवं एस.डी.ओ.पी. महोदय जावरा शक्तिसिह चौहान के मार्गशन में थाना प्रभारी रिंगनोद पतिराम डावरे के नेतत्व में टीम गठित कर आरोपी गणो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
गिरफ्तार आरोपी- 1, रितेश पिता शोभराज चौहान (सिंधी) उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम परवलिया 2, इंदर सिंह पिता रतन सिंह चौहान बाछड़ा उम्र 58 साल निवासी ग्राम परवलिया 3, बाबु पिता गंवर लाल जाति बाछड़ा माली उम्र 59 साल निवासी बर्डिया थाना मनासा फरार आरोपी- 1, भगतराम पिता हिन्दु चौहान जाति बाछडा निवासी परवलिया