निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया प्राथमिक शिक्षक निलंबित

  
Last Updated:  मई 10, 2024 " 07:57 अपराह्न"

बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने अश्विन गीते माध्यमिक शिक्षक खैरवाने तहसील पाटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। एसडीएम राजपुर द्वारा लिखे गये पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि अश्विन गीते को लोकसभा आम निर्वाचन (loksabha election -2024) के अतंर्गत 7 मई को निर्वाचन प्रशिक्षण एवं ईडीसी वितरण किये जाने हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय नरावला, राजपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। आयोजित प्रशिक्षण में श्री गीते निर्धारित समय से विलंब से उपस्थित हुए व प्रशिक्षण के लिए कक्ष क्रमांक 14 मे बैठने हेतु निर्देशित करने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने से मना कर मात्र ई डीसी प्राप्त करने की बात कहकर अनावश्यक वाद विवाद कर अनुशासनहीनता पूर्वक व्यवहार किया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फटिंग ने गीते द्वारा शासकीय कार्य मे गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता एवं वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (एक) (दो) (तीन) एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलबित किया है। निलंबन काल मे गीते का मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय सेधंवा रहेगे।

chief editor Uttam Sharma. mk choudhari
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