Ratlam: प्राथमिक शिक्षक ईश्वर लाल परमार शासकीय सेवा से बर्खास्त

  
Last Updated:  जुलाई 10, 2025 " 11:27 अपराह्न"

प्राथमिक शिक्षक ईश्वर लाल परमार शासकीय सेवा से बर्खास्त

Ratlam: ईश्वर लाल परमार, प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित), प्राथमिक विद्यालय आमलीघाटा, संकुल केन्द्र शासकीय हाई स्कुल उमर में पदस्थ थे। ईश्वर लाल परमार को प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित) न्यायालय एकाग्र चतुर्वेदी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सैलाना जिला रतलाम द्वारा न्यायालय अपराधिक प्रकरण क्रमांक एससीएनआईए 17/22 निर्णय दिनांक 03.09.2024 धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित किए जाने पर दोषसिद्ध होने से सामान्य कारावास एवं रूपये 256500/- (दो लाख छप्पन हजार पाच सौ) के  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। न्यायालय से दोषसिद्ध होने की स्थिति मे ईश्वर लाल परमार, प्राथमिक शिक्षक (निलम्बित) का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम(1) एवं (3) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10(नौ) के तहत कलेक्टर राजेश बाथम द्वारा शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

 1,044 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *