ई-टोकन प्रणाली से खाद न बेचने वाले 06 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

  
Last Updated:  अप्रैल 14, 2026 " 11:44 अपराह्न"

e-token प्रणाली से खाद न बेचने वाले 06 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

रतलाम(स्पष्ट खबर)। उप संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास आर के सिंह ने बताया कि रतलाम जिले में  राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के पालन में 01 अप्रैल से ई-विकास (ई-टोकन) उर्वरक प्रणाली के तहत ही शतप्रतिशत उर्वरक वितरण करने के निर्देश सभी खाद विक्रेताओं को दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के आदेशानुसार ई-टोकन प्रणाली के तहत उर्वरक वितरित न करने वाले 06 निजी खाद विक्रेता प्रकाश चंद्र रतनलाल जैन जावरा, पाटीदार किसान बाजार रोजाना जावरा, चारभुजा ट्रेडिंग कंपनी बड़ावदा जावरा, विश्वकर्मा ट्रेडर्स डोसीगांव रतलाम, राज केमिकल एंड फर्टिलाइजर रतलाम, ग्राहक सेवा केंद्र गुडभेली आलोट के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के अनुसार उक्त विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए।

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