दुष्कर्म करने वाले आरोपी मामा को 20 वर्ष की सजा एवं 2500 रूपये जुर्माने से दंडित किया
Last Updated: मई 6, 2026 " 09:21 अपराह्न"
दुष्कर्म करने वाले आरोपी मामा को 20 वर्ष की सजा एवं 2500 रूपये जुर्माने से दंडित किया
बड़वानी 06 मई(स्पष्ट खबर)। तृतीय अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्रीमती रेखा आर. चंद्रवंशी द्वारा आरोपी थाना राजपुर को धारा 65(1) बी.एन.एस., 5(एन)/6, पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 351(3) बी.एन.एस. में 06 माह वर्ष का कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन बड़वानी दुष्यंतसिंह रावत एवं विशेष लोक अभियोजक बड़वानी श्रीमति शीला अलावा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राजमल सिंह अनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना 25 जून 2025 को अभियोक्त्री के माता-पिता खेत पर गये थे और अभियोक्त्री व उसका बड़ा भाई घर पर थे, तभी दोपहर करीब 2 बजे अभियोक्त्री का मामा अभियोक्त्री के घर आया और उसके भाई के साथ मोबाइल चला रहा था कुछ समय बाद अभियोक्त्री का भाई सो गया, अभियोक्त्री पडोस वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, तभी आरोपी मामा आया और अभियोक्त्री को खींचकर अन्दर कमरे में ले गया और अभियोक्त्री को जमीन पर गिराकर मुंह दबाकर उसे बोला कि अगर चिल्लाई तो तुझे मार डालूगा, फिर आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया। इतने में अभियोक्त्री के माता पिता घर आ गये तो आरोपी उन्हें देखकर वहाँ से भाग गया। फिर अभियोक्त्री अपने माता पिता को घटना की सारी बात बताई घटना की रिपोर्ट अभियोक्त्री के परिजनों ने थाना राजपुर पर दर्ज करायी।
उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 406/2025 अंतर्गत धारा 64, 64 (2) (एफ), 65(1), 351 (3), 332(बी) बी.एन.एस. एवं धारा-3ध्4, 5 (एन),/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत कर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एंव सनसनीखेज प्रकरण के तौर पर चिन्हित किया गया था प्रकरण की लगातार मानिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।