रतलाम/सैलाना: गोवध के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, छह फरार-
Last Updated: मई 14, 2020 " 02:43 अपराह्न"
गो मांस एवं औजार के साथ आरोपी गिरफ्तार-
सैलाना:14 मई, 2020(स्पष्ट खबर) एक ओर जहाँ कन्टेनर में भर कर वध के लिए ले जाए जा रहे 66 गौवंश को जावरा पुलिस ने जब्त करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था तो वहीं दुसरी ओर 24 घंटे में के भितर हीं गोवध की घटना में जिले के सैलाना नगर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत नारायणगढ़ के ग्राम खाकरा कुड़ी में विगत रात्रि में गाय को काटे जाने की सूचना मिलने पर सैलाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँच कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है, वर्तमान समय में कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है ऐसे समय में रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र में शर्मनाक कृत्य की सूचना प्राप्त होना दु खद है, मिली जानकारी अनुसार नारायणगढ़ के सरपंच पति संजय पिता बालेश्वर कटारा को सैलाना पुलिस ने फरियादी बताया उसने सूचना दी कि हमारी पंचायत के ग्राम खाकरा कुड़ी के नाले में कुछ लोग गाय को काट रहे हैं इस पर सैलाना थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने एस आई मनोज पाटीदार, ए एस आई के एल दायमा , प्रधान आरक्षक मुकुट सिंह यादव, आरक्षक दिलीप रावत, हेमन्त लिम्बोदिया, आदी बल के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ मौके से आरोपी बद्री पिता अमरा को पुलिस ने गाय काटने के औजार सहित पकड़ा तथा 6 लोग वहां से पुलिस को देखते ही गाय काटने के औजार लेकर फरार हो गए, फरार आरोपियों में नाम निम्नानुसार बताया जाए जा रहे हैं- नाथू फुल जी संजू रामा जी मानसिंह रामा बाल जी पिता भूलजी सुखराम जीवणा तथा शांतू पिता कोदर जिसके स्वयं की गाय बताई जा रही है जिसको काटा गया , घटनास्थल गिरफ्तार आरोपी बद्री के मकान के सामने के नाले में ग्राम खाकरा कुड़ी जहां पर पुलिस ने गाय के अवशेष जप्त कर पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम करावा कर घटनास्थल के थोड़ी दूर पर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर दफन करवाएं सभी आरोपियों पर धारा 4 धारा 5 धारा 9 2004 मध्य प्रदेश गोवध प्रतिबध के साथ आईपीसी की 429 के अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर किया जाकर आरोपी बद्री को जेल भेजा गया , इस केस की तफ्तीश प्रधान आरक्षक मुकुट सिंह यादव द्वारा की जा रही है ,