बिना मास्क वालों को जेल भेजा जाएगा: कलेक्टर का आदेश –

  
Last Updated:  नवम्बर 18, 2020 " 09:15 अपराह्न"

उज्जैन। नेताओं के कारण आम जनता गंभीरता से नहीं ले रही लेकिन कोरोनावायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज 1209 नागरिक पॉजिटिव पाए गए। इंदौर में दीपावली की रिकॉर्ड बिक्री की धुन में एक ज्वेलर्स ने ढिलाई बरती और अपने ही 33 कर्मचारियों को संक्रमित करवा डाला। इस सब को देखते हुए उज्जैन के कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

उज्जैन में बिना फेस मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों को 10 घंटे की जेल

बुधवार को अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब तक सबसे कारगर उपाय मास्क ही है। उन्होंने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल से कहा कि 19 नवंबर से मास्क लगाकर नहीं चलने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। कलेक्टर ने बिना मास्क घूमने वालों को खुली जेल में 10 घंटे की सजा देने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

होम आइसोलेशन वाले घर से बाहर निकले तो महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा

कलेक्टर ने कहा कि जो लोग होम आइसोलशन में हैं और वे सड़क पर घूमते मिले, तो उनके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महावीर खंडेलवाल को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की उनके घर टीम भेजकर जांच कराई जाए। कोविड अस्पतालों में मरीजों को परेशानी न हो।
उन्होंने रोज 750 सैंपल की जांच का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरेंद्र सिंह समेत सभी एसडीएम व मजिस्ट्रेट मौजूद रहे।

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