महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पद अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में छाया प्रेक्षण पंजी संधारित की जाएगी

  
Last Updated:  फ़रवरी 26, 2021 " 08:54 अपराह्न"

रतलाम| राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के तहत महापौर, अध्यक्ष, पार्षद पद के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु छाया प्रेक्षण पंजी संधारित की जाएगी।  अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने और उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा के सूक्ष्म परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए छाया प्रेक्षण पंजी खी जाएगी।

    उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा पंजीव डिजाइन की गई है जिसे चार खंडों में बांटा गया है। इसमें प्रोफार्मा क निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर होगा। इसी प्रकार  निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए नगद रजिस्टर प्रोफार्मा ख में होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन प्रतिदिन के लेखे के रखरखाव के लिए बैंक रजिस्टर प्रोफार्मा ग में रहेगा तथा प्रोफार्मा घ शपथ पत्र रहेगा।

    उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समय-समय पर जो खर्च के विवरण अभ्यर्थी देगा, उसके मिलान छाया प्रेक्षण पंजी के आंकड़ों से किए जाएंगे। मिलान ना होने या विसंगति दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी कर विसंगति का समाधान किया जाएगा।

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