शासकीय भूमि पर निर्माण किये गये 1 करोड़ के होटल व मकान किमती 15 लाख अवैध घोषित, अतिक्रमण की कार्यवाही –

  
Last Updated:  अगस्त 6, 2021 " 07:40 अपराह्न"

खण्डवा | ग्राम मोरघडी के कालका प्रसाद पिता देविदिन लुंग्यिा की अवैध शासकीय भूमि हल्का नं 2 खसरा नंबर 32 रकबा 060 हेक्टेयर छोटे झाड़ की जिस पर 22 बाय 80 कुल 1760 वर्ग फिट पर बनी हुई बिना अनुमति के होटल किमत 1 करोड रूपये एवं छोटे झाड़ जंगल की शासकीय भूमि जिस कालका प्रसाद का पक्का बना हुआ मकान 13 बाय 40 कुल 560 स्केयर फिट किमती 15 लाख रुपये की राजस्व विभाग प्र.क्र. 04/21-22 के आदेश दिनांक 05.08.21 के परिपालन में अनावेदक कालका प्रसाद पिता देविदिन लुंग्यिा निवासी मोरघडी कालोनी की संपत्ति को अवैध घोषित कर शुक्रवार को अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। अनावेदक कालका प्रसाद अपनी अवैध भूमि पर जहरीली शराब बनाकर अवैध रूप से आसपास के क्षेत्र जिला खरगोन, खण्डवा में सप्लाई कर रहा था। जहरीली शराब के सेवन से हाल ही में थाना सनावद व थाना कोतवाली खंडवा क्षेत्र में लोगों की मृत्यु होना पाई गई है। जिस पर अनावेदक कालका प्रसाद के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये है। अतिक्रमण सबंधी कार्यवाही कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह के निर्देश पर एसडीएम हरसूद श्री चन्दर सिंह सोलंकी एवं राजस्व विभाग के निर्देशन में तहसीलदार श्री उदयसिंह मंडलोई, आर.आई. राजस्व श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, पटवारी श्री पंडरीनाथ छलोत्रे व पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री राकेश कुमार पेन्द्रो मय पुलिस अमले के सहयोग से अतिक्रमण की कार्यवाही को संपन्न कराया गया।

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