MRP से ₹15 ज्यादा वसूला, नापतौल विभाग ने दर्ज किया केस

  
Last Updated:  मई 27, 2026 " 10:16 पूर्वाह्न"


ठंडा करने के नाम पर अवैध वसूली, 34.8 किलो एक्सपायरी सामग्री नष्ट

झाबुआ(स्पष्ट खबर)।नापतौल विभाग ने ग्राम पारा के बोरी रोड स्थित महांकाल मेगा स्टोर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर MRP से ₹15 अधिक वसूलने पर विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

ऐसे पकड़ी गई गड़बड़ी: विभाग ने सूचना मिलने पर एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर भेजा। ₹35 MRP वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल के लिए दुकानदार ने ₹50 वसूले। पुष्टि होने पर नापतौल निरीक्षक कपिल कदम ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

ठंडा करने का चार्ज अवैध: पूछताछ में विक्रेता ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए अलग से राशि ली गई। निरीक्षक कदम ने स्पष्ट किया कि MRP में सभी शुल्क शामिल होते हैं। ठंडा करने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता। विभाग ने सभी विक्रेताओं को MRP से अधिक वसूली न करने के निर्देश दिए।

खाद्य विभाग की कार्रवाई: चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ने पारा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। मौके पर 29 नमूने जांचे गए, जिनमें मुख्य रूप से मसाले और दाल शामिल थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा ने दुकानों और आइस लॉली निर्माण इकाई से 7 नमूने लिए, जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।

एक्सपायरी माल नष्ट: टीम ने ग्राम रजला की जोहरअली किराना दुकान से 34.8 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री मौके पर नष्ट करवाई।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में मिलावट के खिलाफ अगले महीने भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

टीम में शामिल: खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, वेलसिंह मोरी, नापतौल निरीक्षक कपिल कदम एवं श्रम सहायक संजय पंचाल।

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