रतलाम/ सैलाना में गौवंश की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार, वाहन जप्त

  
Last Updated:  जून 18, 2026 " 06:29 अपराह्न"

Ratlam:सैलाना में गौवंश की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दो शातिर आरोपी गिरफ्तार, वाहन जप्त

रतलाम/सैलाना। सैलाना थाना क्षेत्र में गौवंश की निर्मम हत्या कर अवशेष फेंकने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त कर लिया है। दोनों आरोपियों का गोवंश वध से जुड़ा पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है।

मामला क्या है
दिनांक 17.06.2026 को राजवीर पिता दिलीप ग्वाले, उम्र 21 वर्ष, निवासी विनोबा मार्ग, गवली मोहल्ला सैलाना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 16 जून की रात करीब 11 बजे उन्हें मित्रों से सूचना मिली कि बांसवाड़ा रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज के सामने, कोटड़ा रोड पर खेत के किनारे गाय का कटा हुआ सिर, दो पैर व चमड़ी पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंश की हत्या कर गर्दन, पैर व चमड़ी अलग कर फेंकना पाया गया। थाना सैलाना में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 201/2026, धारा 4, 9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

ऐसे पकड़े गए आरोपी
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्री अमित कुमार ने तत्काल खुलासे के निर्देश दिए। SDOP सैलाना श्रीमती नीलम बघेल के मार्गदर्शन में TI श्रीमती पिंकी आकाश के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विश्वसनीय सूचना पर पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने गौवंश हत्या की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन भी जप्त किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
1, सुनिल पिता रमसु वसुनिया, निवासी ग्राम इटावा, थाना काकनवानी, जिला झाबुआ। इसके विरुद्ध थाना रिंगनोद में अपक्र 256/2018 धारा 4,6,9 गोवंश वध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा थाना नागदा में अपक्र 303/2019 धारा 11 गोवंश वध अधिनियम के प्रकरण दर्ज हैं।
2, दुलसिंह पिता बारजी डिंडोर, निवासी ग्राम कोटड़ा, थाना सैलाना। इसके विरुद्ध थाना सैलाना में मारपीट के दो प्रकरण अपक्र 21/2013 व 181/2014 तथा थाना रावटी में अपक्र 285/2022 धारा 4,6,9 गोवंश वध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम का प्रकरण दर्ज है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
पूरे खुलासे में निरी. पिंकी आकाश, उनि शिवाजी राव जगताप, सउनि शंकरसिंह शक्तावत, हितेन्द्र सिंह परिहार, सीताराम तेनीवार, प्रआर नरेन्द्रसिंह, मनीष ओझा, पप्पु वाघेला, सदीप भदोरिया, आर फकीरचन्द्र सोलंकी, तुफान भुरिया, दिनेश पाटीदार, यशपाल धनगर, मनीष खराड़ी, सुर्यप्रसाद, विजय मोहनिया, भारत अलावा, मुरली कटारिया, संदीप भदौरिया तथा सायबर सेल से कार्यवाहक प्रआर मनमोहन शर्मा, आरक्षक विपुल भावसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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