रतलाम/स्कूल बसों की फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की जांच, नियम उल्लंघन पर वसूला जुर्माना

  
Last Updated:  जुलाई 4, 2026 " 08:34 पूर्वाह्न"

स्कूल बसों की फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की जांच, नियम उल्लंघन पर वसूला जुर्माना

रतलाम,(स्पष्ट खबर)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशों के पालन में 03 जुलाई को जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लोरे एवं कार्यालयीन स्टॉफ द्वारा जिलें में स्थित स्कूलों में संचालित होने वाली बसों की चेकिंग की गई जिसमें स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, पी.यू.सी., आपातकालीन खिड़की व दरवाजे, व्ही.एल.टी.डी. प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम, पैनिक बटन की जांच की गई एवं वाहन को चलवाया जाकर स्पीड गवर्नर को बारीकी से चेक किया गया, जो चालू हालत में पाये गये एवं वाहन के एस.एल.डी. डिवाइस अनुसार गति नियंत्रित होना पाई गई। चैकिंग के दौरान वाहनों के अग्निशमन यंत्र चलवाये जाकर देखे गये तथा आपातकालीन स्थिति में उनका उपयोग करने कि तकनीक से वाहन चालकों एवं अटेंडरों को समझाया गया। चेकिंग के दौरान 01 वाहन का परमिट वैध नहीं पाया गया इस कारण से समझौता शुल्क राशि रूपये 5000/- वसूल किये गये तथा 03 वाहनों के पी.यू.सी. वैध नही होने से समझौता शुल्क कि राशि रूपये 15000/- इस प्रकार कुल 04 वाहनों से समझौता शुल्क राशि कुल 20000/- रूपये वसूल किये गये। साथ ही एक स्कूल वाहन का फर्श व छत खराब होने, केबिन नियमानुसार नही होने तथा आपातकालीन खिड़की एवं दरवाजा नियमानुसार नही होने से उक्त वाहन के संबंध में स्कूल संचालक को निर्देशित किया गया है कि वह वाहन दुरूस्त कराया जाकर कार्यालय में निरीक्षण हेतु पेश करें।

माह जून 2026 में जिला अंतर्गत अवैध रूप से परिवहन करने वाले 107 वाहनों से कर एवं बकाया के रूप में राशि रूपये 8,08,539/- वसूल किये गये

जिले में अवैध परिवहन एवं सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध जिला परिवहन अधिकारी रतलाम एवं प्रभारी परिवहन चेक प्वाईंट रतलाम द्वारा संयुक्त रूप से माह जून 2026 में चेकिंग की कार्यवाही करते हुए कर बकाया वाहनों, बिना वैध बीमा, बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना पी.यू.सी., हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, सीट बेल्ट तथा ओव्हरलोड वाहन एवं निर्धारित सीमा से अधिक माल बाहर निकले हुए वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 107 वाहनों से समझौता शुल्क राशि रूपये 3,57,000/- एवं मोटरयान कर की राशि रूपये 4,51,539/- शासन के पक्ष में वसूल किये गये हैं। इस प्रकार माह जून 2026 में 107 वाहनों से समझौता शुल्क एवं कर के रूप में 8,08,539/- रुपये वसूल किये गये।

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