बिना मास्क/फेस कव्हर के घर से निकलने पर अब 200 रूपये अर्थदण्ड वसूला जाएगा

  
Last Updated:  अगस्त 19, 2020 " 06:20 अपराह्न"

सतना: 19 अगस्त 2020(स्पष्ट खबर)| लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेशानुसार कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्कध्फेस कवर करना आवश्यक बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्कध्फेस कवर करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही बिना मास्कध्फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एव मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) का उल्लंघन माना जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय कटेसरिया द्वारा म.प्र. एपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 की कण्डिका 10 का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्कध्फेस कवर के घर से बाहर निकलने पर पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 100 (सौ रूपये) के स्थान पर अब रूपये 200 (दो सौ रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश किया बया है। इस आदेश का पालन कराने के लिए समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक या उससे वरिष्ठ पुलिस कर्मी, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, एवं नगर निगम के सहायक आयुक्त या इससे वरिष्ठ अधिकारी दण्ड अधिरोपित करने एवं दण्ड की राशि वसूलने हेतु अधिकृत होगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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