Ratlam:निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत अनुमति प्राप्त कर सड़क खुदाई करें अन्यथा कार्रवाई
निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत अनुमति प्राप्त कर सड़क खुदाई करें अन्यथा कार्रवाई रतलाम:कलेक्टर राजेश बाथम ने आदेश जारी किया है कि जिले में सड़क खोदे जाने के पश्चात की जाने वाली सड़क मरम्मत के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अनुमति प्राप्त करके सड़क खुदाई करें। विभाग द्वारा प्रदाय की गई समय सीमा में मापदंड अनुसार मरम्मत कार्य करें अन्यथा की स्थिति में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा के अंतर्गत खुदाई करने वाले के विरुद्ध और पढ़े
511 total views


