विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने वाली 4 दुकानों का लायसेंस 5 दिन के लिए निलंबित

  
Last Updated:  सितम्बर 13, 2021 " 08:39 अपराह्न"

जबलपुर। जिले की चार मदिरा दुकानों द्वारा अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय करने पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन सभी दुकानों का लायसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया है।
सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिन चार मदिरा दुकानों का लायसेंस निलंबित किया गया है उनमें दो देशी और दो विदेशी मदिरा की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय की जा रही थीं। इन सभी मदिरा दुकानों के लायसेंस 15 सितम्बर से 19 सितम्बर तक के लिए निलंबित किये गये हैं।
निलंबित लायसेंस वाली मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा दुकान मझगंवा, विदेशी मदिरा दुकान चंडालभाटा तथा देशी मदिरा दुकान सदर और देशी मदिरा दुकान भानतलैया शामिल हैं।

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