रेस्टोरेंट/ढाबो से 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

  
Last Updated:  अक्टूबर 22, 2021 " 07:03 अपराह्न"

उज्जैन। जिला कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा होटलो/रेस्टोरेन्ट तथा अन्य प्रतिष्ठानों से बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच, नाप-तौल तथा रसोई गैस सिलेण्डरों एवं अन्य आवश्यक जांच करने के लिये खाद्य, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है।
संयुक्त जांच दल द्वारा आगर रोड़, घटिया में स्थित रेस्टोरेन्ट/होटलों में रसोई गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच की गई। जांच दौरान हरिओम रेस्टोटेन्ट से 4 रसोई गैस सिलेण्डर, श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट से 3 तथा शान्ति ढाबा से 3 इस प्रकार कुल 10 रसोई गैस सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने कारण जप्त किये गये तथा हरिओम रेस्टोटेन्ट के संचालक विजय प्रजापति, बालाजी रेस्टोरेन्ट के संचालक अजय प्रजापति तथा शान्ति ढाबा के संचालक श्याम यादव के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।
जांच कार्यवाही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्रसिंह सेंगर, श्रीमती अंकिता जोशी तथा सुश्री वंदना बबेरिया द्वारा की गई। जांच कार्यवाही सतत् जारी है।

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