रतलाम/धामनोद में मकान के सौदे में धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने तीन लोगों पर दर्ज की FIR ..
Last Updated: अक्टूबर 23, 2026 " 11:47 अपराह्न"
Ratlam:बैंक में बंधक मकान को बेचकर आरोपियों अवैध लाभ प्राप्त कर फरियादी को धोखा दिया। थाना सैलाना में BNS 318(4) के तहत मामला दर्ज
रतलाम (स्पष्ट खबर)। थाना सैलाना क्षेत्र के ग्राम धामनोद में नाई गली स्थित मकान की शिकायत थाना सैलाना में प्राप्त होने पर पुलिस ने शिकायत जांच के बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मिली जानकारी अनुसार थाना सैलाना में दर्ज FIR क्रमांक 414/2026 के अनुसार, फरियादिया धनलक्ष्मी पति किशोर शिकारवाल निवासी रतलाम ने थाना सैलाना में लिखित आवेदन दिया था। आवेदन पर शिकायत क्रमांक 732/28.09.2025 दर्ज कर जांच की गई।
जांच अधिकारी द्वारा कथन और दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 318(3) BNS का पाया जाने पर प्रतिवेदन थाना प्रभारी को भेजा गया। बाद में पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के आदेश पर धारा 318(4) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध करने की अनुमति प्राप्त हुई।
आरोप क्या है?
मिली जानकारी एवं FIR के अनुसार, फरियादिया ने आरोप लगाया कि ग्राम धामनोद में स्थित उनके स्वत्व और आधिपत्य के मकान का सौदा आरोपी पक्ष से हुआ था। आरोप है कि 06/04/2023 संपूर्ण राशि प्राप्त कर मकान की रजिस्ट्री करवा दी ओरिजनल रजिस्ट्री की मांग करने टालमटोल करने लगा वर्ष 2025 में बैंक ने मकान को सील कर दिया आरोपियों ने फरियादी को बैंक बंधक मकान को बेचकर फरियादी धोखा देकर रुपये प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया
फरियादिया की शिकायत जांच पर थाना सैलाना में पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर आरोपी मुकेश पिता कैलाश पाटीदार, नरेश पिता मुकेश पाटीदार व विष्णुबाई पति मुकेश पाटीदार निवासी धामनोद के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।