MP: अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं, ग्रह विभाग ने आदेश जारी किये

  
Last Updated:  अप्रैल 20, 2021 " 05:58 अपराह्न"

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने किसी भी कार्यालय के 90% शासकीय एवं प्राइवेट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी करके कहा गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें कि किसी भी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 10% से अधिक ना हो। 

मंगलवार दिनांक 20 अप्रैल 2021 को जारी कोरोनावायरस गाइडलाइन (संशोधन) के अनुसार अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्य, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं।
मध्यप्रदेश में प्राइवेट संस्थाओं एवं ऑफिसों के मामले में गाइड लाइन में कहा गया है कि IT कम्पनियों, BPO / मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे।
उपरोक्त बिन्दु कमांक 2 एवं 3 में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं ये Work From Home करेंगे। मध्यप्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को यह सलाह दी जाए कि वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें।

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