91 लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना, एक पोकलेन मशीन, तीन डंपर राजसात की कार्यवाही-

  
Last Updated:  जुलाई 7, 2021 " 07:48 अपराह्न"

गुना| कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. ने ठेकेदार के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 25 हेक्टेयर के शासकीय रकबे से मुरम का अवैध उत्खनन, परिवहन करते पकड़े जाने पर 91 लाख 80 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है तथा अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पकड़े गये एक पोकलेन मशीन, तीन डंपर राजसात करने की कार्यवाही की गयी है। खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वह अधिरोपित राशि जमा करावें तथा जप्तशुदा वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही करें। 
   कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक खनिज अधिकारी द्वारा तहसीलदार के साथ अवैध उत्खनन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के अनुसार तहसीलदार परगना कुंभराज राजस्व एवं पुलिस दल द्वारा बडागांव तहसील कुंभराज पटवारी हल्का नंबर 33 में स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 07 रकबा 25.749 हे. पर पोकलेन मशीन एवं तीन डंपर मुरम का अवैध उत्खनन, परिवहन करते पाये गये। कार्यवाही के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सुनील पराची द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। इसके उपरांत खनिज अधिकारी द्वारा एसडीएम चांचौडा़, तहसीलदार तहसील कुंभराज के प्रतिवेदन व मौके के कथन अनुसार प्रकरण प्रस्तुत किया। 
   कलेक्टर द्वारा प्रकरण की सुनवाई करने के उपरांत आदेश जारी किया। जिसमें लिखा गया कि अनावेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। जिससे अवैध उत्खनन व परिवहन न किया जाना प्रमाणित हो। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के अवैध उत्खनन, परिवहन प्रमाणित हुआ है। अवैध उत्खनन सिद्ध होने पर कलेक्टर द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर जीएसडी बिल्डर्स शाजापुर हाल मुकाम ब्यावरा जिला राजगढ सुनील पराची पर 91 लाख 80 हजार रूपये की शास्ती अधिरोपित की गयी। 
   कलेक्टर द्वारा इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के एक प्रकरण का हवाला देते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन में लिप्त पाये गये एक पोकलेन और तीन डंपर को राजसात करने के आदेश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं। 

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