Ratlam:अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत दो पहिया, चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 दिसंबर से पूर्व लगाया जाना अनिवार्य

  
Last Updated:  दिसम्बर 4, 2023 " 06:51 अपराह्न"

रतलाम। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आगामी 15 दिसंबर से पूर्व लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समय के पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होना पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी दीपक माझी ने बताया कि दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लगभग 500 रुपए एवं चार पहिया वाहनों के लिए 800 से 1000 रुपए अनुमानित फीस चुकाना होगी। नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन कंपनी के शोरूम में जाकर अथवा ऑनलाइन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन किया जा सकता है। शोरूम पर भी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

chief editor Uttam Sharma. mk choudhari
Spasht.K@gmail.com
Spashtkhabar16@gmil.com

 739 total views

Facebook Comments

Related Posts

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *