बँटवारा आदेश की प्रति अमल हेतु पटवारी को नहीं दी, शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने किया रीडर को निलंबित

  
Last Updated:  जनवरी 13, 2024 " 03:25 अपराह्न"

धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने न्यायालय नायब तहसीलदार वृत सिंघाना तहसील मनावर के रीडर सहायक ग्रेड-3 महेन्द्र सिंह राणावत को अपने कर्तव्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरसाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय धार निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

ज्ञात हो कि कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा प्रति मंगलवार को चयनित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की वर्चुअली समीक्षा की जाती है। जिसमे अनुभाग स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारी एवं शिकायतकर्ता भी उपस्थित रहते है। इसी के तहत शिकायतकर्ता गोविंद दिपाजी कार सिंघाना द्वारा सी०एम० हेल्प लाईन में ग्राम सिंघाना तहसील मनावर में स्थित भूमि के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई कि बटवारा प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है। जिसमें न्यायालय नायब तहसीलदार ने आदेश पारित कर बटवारा की एक प्रति पटवारी को राजस्व अभिलेख में अमल हेतु दिये जाने उपरांत प्रकरण समाप्त किया । उक्त शिकायत के संबंध में महेन्द्र सिंह राणावत सहायक ग्रेड-3 प्रवाचक द्वारा उक्त् आदेश बटवारा की एक प्रति पटवारी को राजस्व अमल हेतु नहीं दी गई।जिसके तारतम्य में सहायक ग्रेड-3 प्रवाचक न्यायालय नायब तहसीलदार वृत सिंघाना तहसील मनावर महेन्द्र सिंह राणावत को तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय जिला कार्यालय धार निर्धारित किया है।

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