Ratlam:फर्जी वोटिंग की रोकथाम की पूर्ण व्यवस्था

  
Last Updated:  मई 13, 2024 " 12:18 पूर्वाह्न"

फर्जी वोटिंग की रोकथाम की पूर्ण व्यवस्था

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। जो भी व्यक्ति किसी और के नाम से वोट डालने का प्रयास करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत 1 साल के लिए जेल भिजवाया जाएगा।

वोटर्स की पहचान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी इसी कार्य के लिए लगाई गई है। यह महिला कर्मचारी घूँघट वाली या बुर्के वाली महिलाओं के घूँघट और बुर्का उठाकर महिला मतदाता की पहचान करेंगी और पीठासीन अधिकारी को वोटर की पहचान करने में सहायता देंगी जो भी किसी भी अन्य महिला के नाम से वोट देने का प्रयास करता पाया जाता है उसे वहीं पर पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि प्रतिरुपण का अपराध संज्ञेय है और अपराधी को पुलिस के द्वारा तुरंत जेल भेजा जा सकता है।

chief editor Uttam Sharma. mk choudhari
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