रतलाम/शासकीय भूमि पर अवैध दरगाह! झाड़-फूंक, टोने-टोटके कर अंधविश्वास फैलाने का आरोप-

  
Last Updated:  मई 4, 2026 " 10:43 अपराह्न"

Ratlam : शासकीय भूमि पर अवैध दरगाह यहां झाड़-फूंक- टोने-टोटके कर अंधविश्वास फैलाने का आरोप-

जिला प्रशासन से की कार्यवाही की मांग

रतलाम(स्पष्ट खबर)। जिले के बंजली ग्राम क्षेत्र में रतलाम सैलाना रोड़ शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण एवं टोने-टोटके झाड़-फूंक कर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाते हुए शिकायत कर्ता नरेंद्र शर्मा (बंटी) द्वारा जिला प्रशासन को 04 मई को एक शिकायती आवेदन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है।

शिकायतकर्ता ने प्रशासन को सौंपे गए आवेदन में बताया कि उपलब्ध अभिलेखों एवं सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित भूमि खसरा क्रमांक 44 (रकबा लगभग 0.2000 हेक्टेयर) शासकीय दर्ज है, जिस पर बिना विधिक अनुमति के एक दरगाह का निर्माण किया गया है।
शिकायतकर्ता के अनुसार
उक्त भूमि का स्वामित्व शासकीय है तथा किसी प्रकार का वैध पट्टा/अनुमति उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1956-57 से लेकर वर्तमान रिकॉर्ड तक यह भूमि शासकीय ही दर्ज है।
इस भूमि पर धार्मिक संरचना (दरगाह) का निर्माण नियमों के विरुद्ध किया गया है। शिकायतकर्ता नरेंद्र शर्मा (बंटी) ने बताया कि वर्तमान में इस स्थल पर उर्स (धार्मिक आयोजन) की तैयारियां भी की जा रही हैं, धार्मिक आयोजन की आड़ में यहां टोने-टोटके, झाड़-फूंक कर अंधविश्वास फैलाया जाता है। यह स्थिति न केवल भूमि संबंधी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है।

शिकायतकर्ता ने प्रशासन से यह मांगें की हैं-

उक्त शासकीय भूमि पर बने कथित अवैध दरगाह निर्माण की तत्काल जांच कर उसे हटाने हेतु कठोर कार्रवाई की जाए।

संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही की जाए।
प्रस्तावित उर्स आयोजन को बिना वैध अनुमति आयोजित होने से रोका जाए।
भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने हेतु स्थायी एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं।
जनहित एवं विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से अपेक्षा है कि इस गंभीर विषय पर शीघ्र संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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