रतलाम/ पेयजल एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
Last Updated: जून 2, 2026 " 08:39 अपराह्न"
Ratlam:30 जून तक बिना अनुमति अवकाश नहीं ले सकेंगे विभागीय कर्मचारी
रतलाम 2 जून(स्पष्ट खबर)। अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार एवं अपर कलेक्टर डॉ शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार जिले में पेयजल व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान एवं पेयजल संबंधी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए मैदानी क्षेत्रों में सतत निगरानी, क्षेत्रीय भ्रमण एवं त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। इसे देखते हुए पेयजल व्यवस्था से जुड़े विभागों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है।
साथ ही मानसून प्रारंभ होने की संभावना तथा संभावित बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा राहत एवं प्रबंधन कार्यों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर भी मानसून अवधि तक प्रतिबंध लगाया गया है। अत्यावश्यक अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवकाश के कारण पेयजल व्यवस्था अथवा विभागीय कार्य प्रभावित न हों। आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।