MP: तहसीलदार और अधीक्षक भू-अभिलेख डिप्टी कलेक्टर बने, GAD ने जारी किए पदस्थापना आदेश

  
Last Updated:  जुलाई 7, 2026 " 04:44 अपराह्न"

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर्स को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD द्वारा सोमवार को जारी आदेश में इन अधिकारियों को उच्च वेतनमान के साथ नई जगह पर पदस्थ भी कर दिया गया है।

नए वेतनमान में प्रमोशन
GAD के आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को राज्य प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ श्रेणी में रखा गया है। इन्हें पे-बैंड 15,600-39,100 + 5,400 ग्रेड पे दिया जाएगा। यह वेतनमान मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 की पे-मैट्रिक्स लेवल-12 के अंतर्गत आता है।

आदेश की प्रमुख बातें
परिवीक्षा अवधि: की गई पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 के तहत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी।
वेतन निर्धारण: पदोन्नत शासकीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लिए MP लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के नियम-13 के तहत आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
तत्काल कार्यभार: शासन ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को तत्काल नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

GAD द्वारा जारी इस आदेश के बाद प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की संभावना है। माना जा रहा है कि इससे फील्ड स्तर पर राजस्व और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

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